सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि समयसीमा के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर विचार कर सकता है और इस चरण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।