मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए नया शिफ्टिंग मॉड्यूल तैयार करने का निर्देश दिया है। यह मॉड्यूल 3 नवंबर तक पेश करना होगा, जिसमें विद्यार्थियों के हितों, पारदर्शिता और पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए नया शिफ्टिंग ...और पढ़ें.