न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश तुलसा देवी सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों व अवैध क्लीनिकों पर रोक के मामले में सख्त रुख अपनाया है। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस अहम मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अयोग्य चिकत्सकों समेत बड़ी तादात में बिना लाइसेंस.