भागलपुर की विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति की युवती के अपहरण और यौन शोषण के दोषी मोहम्मद सैफ अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एससी-एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे समाज में कड़ा संदेश गया।