Dainik Bhaskar. दीपावली के दौरान जिले में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की. दीपावली, छठ, गुरुपर्व पर रांची में पटाखे फोड़ने का समय तय. नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई.