राजस्थान हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर और गलत जानकारी देकर याचिका दायर करने वाले रामस्वरूप पर पांच लाख रुपये का जुर्माना. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर और भ्रामक जानकारी देकर याचिका दायर करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता रामस्वरूप की याचिका खारिज करते हुए उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर.