केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का फैसला किया है। इसके तहत शुरुआती चार साल के बाद मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा का अवसर मिलेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत इच्छुक अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि के बाद निर्धारित चयन मानदंडों.