मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति और रखरखाव में घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक को आगामी 22 दिसंबर को कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सख्त आदेश जारी किया है। इसके साथ.