Dainik Bhaskar. विभाग का फोकस उन ट्रॉफियों पर है, जिनके मूल मालिकों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उत्तराधिकारियों ने अपने नाम पंजीयन नहीं कराया है। नियमों के मुताबिक मालिक की मृत्यु के 90 दिन के भीतर उत्तराधिकारी को. संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और.