छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खुर्सीपार भिलाई में बीएसपी की जमीन से बेदखली के खिलाफ दाखिल 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश बिलासपुर । संवाददातता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की जमीन से बेदखली की कार्रवाई को चुनौती देने वाली दुकानदारों और व्यावसायिक संचालकों की सभी 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया.