Merely leveling allegations of domestic violence will not suffice for relief; providing evidence is also essential, the court stated. पति और ससुराल वालों के खिलाफ महिला की याचिका खारिज अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। घरेलू हिंसा के मामले में केवल आरोप लगाने से महिला को कानूनी राहत नहीं मिल सकती। उसे अपने साथ हुई हिंसा या प्रताड़ना के आरोपों को सबूतों के जरिये साबित भी करना होगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मामले की.