छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य कर विभाग में पदोन्नति के जरिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को राहत देने से. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने राज्य कर विभाग में पदोन्नति के माध्यम से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद वर्ष 2021 और 2022 की सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत हुए इन सभी 42 कर्मचारियों की.