मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बस चालक के लाइसेंस को लेकर बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने घायल शुभम पटेल को 3.17 लाख रुपये मुआवजा बरकरार रखा और बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये का मुकदमा खर्च लगाया। बस चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर दायर बीमा कंपनी की अपील को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने न्यू इंडिया.