संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश कुमार की अदालत ने तहसील चकराता के असोई गांव निवासी पूर्व ग्राम प्रधान दीवान सिंह को गाली-गलौज और आपराधिक धमकी देने के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला एक जून 2024 का है। वादी भादू ने आरोप लगाया था कि अवैध खनन का विरोध करने पर सुबह करीब 8:30 बजे तत्कालीन ग्राम प्रधान ने गंदी गालियां दीं और जान से मारने.