सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की सशर्त अनुमति दी है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, 7 और 8 नवंबर 2026 को ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए.