दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनमें बाहरी राज्यों के बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध, 'नो पीयूसी नो फ्यूल' और दोगुनी पार्किंग फीस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 वर्क फ्रॉम होम और निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।