Rajasthan : राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पत्नी की मेडिकल स्थिति और वेतन से जुड़ी निजी जानकारी जुटाने के लिए बार-बार आरटीआई आवेदन करने को मानसिक क्रूरता माना है। फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है और इसके खिलाफ पति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने.