हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2021 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर और सेवानिवृत्ति लाभ दो किस्तों में अदा करने का आदेश दिया है। यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से देय होगा और इस पर 6 ब्याज भी लगेगा, जिसकी पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 तक देय है।