फरीदाबाद में ठेकेदार से 14 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जेई टेकचंद को 4 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फरीदाबाद नगर निगम के एक ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) टेकचंद को दोषी करार देते हुए चार साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा.