मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने अभियोजन विभाग के लिपिकों को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बनाने वाले. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य के अभियोजन विभाग में लिपिकों को सीधे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बनाने वाले 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटे को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को चोर रास्ते से अधिकारी बनाने जैसा कदम बताया। अदालत के इस निर्णय के.