मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के लगभग 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों को राहत देते हुए तबादले पर यात्रा और अन्य अनिवार्य भत्ते देने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार को छह महीने में स्थानांतरण और आवास भत्ते की नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।