रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ की विभागीय जांच प्रक्रिया में बदलाव किया है, अब गंभीर मामलों में आरोपित कर्मचारी को जांच अधिकारी की नियुक्ति से पहले अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यह नया नियम 16 जुलाई से प्रभावी हो गया है, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।