रांची सिविल कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजे का भुगतान न करने पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस जब्त कर ली है। निगम को ब्याज सहित करीब 1.15 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसके लिए हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आश्रितों को मुआवजा नहीं देने पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की एक बस शुक्रवार को जब्त कर ली गई।