सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में मतदाताओं के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग फॉर्म 6, 7 और 8 में बदलाव नहीं कर सकता।