वरिष्ठ सिविल जज प्रतिभा नेगी की अदालत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मैसर्स प्योर एलिमेंट्स. अदालत ने प्रतिवादियों को आदेश दिए हैं कि वह बैंक को 1,93,680 रुपये की बकाया राशि पर दावा दायर करने की तारीख से पूरी वसूली तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज (मासिक रेस्ट) सहित भुगतान करें। मामले के अनुसार मैसर्स प्योर एलिमेंट्स की प्रोपराइटर ने रिटेल स्टोर के संचालन के लिए दिसंबर.