नोएडा/ग्रेटर नोएडा (संवाद)। वेतन और बोनस भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के बीच श्रम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बोनस से संबंधित जानकारी केवल शासकीय स्रोतों से प्राप्त करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, बोनस की पात्रता के लिए कर्मचारी का संबंधित वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 दिन काम करना और मासिक वेतन 21 हजार रुपये से.