पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग पूरी तरह खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना सभी अभ्यर्थियों के लिए.