पटना हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और नए अभ्यर्थियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचरों को अनुभव का लाभ नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका.