मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए कचरा वाहनों का शोर 25 प्रतिशत घटाने, हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने, साइलेंस जोन की सूची प्रकाशित करने और स्वयंसेवकों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।