सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला तथा तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम, वॉशरूम और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त धन आवंटित करने का.